जीएसटी / अब 28% टैक्स स्लैब में केवल 28 आइटम, सिनेमा टिकट-टीवी-टायर सस्ते होंगे
जीएसटी / अब 28% टैक्स स्लैब में केवल 28 आइटम, सिनेमा टिकट-टीवी-टायर सस्ते होंगे
टॉप टैक्स स्लैब में 0.5 या 1% वस्तुएं बचीं
जेटली ने कहा कि अब टॉप टैक्स स्लैब में 1200 वस्तुओं में से केवल 0.5 या 1 फीसदी चीजें बची हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर कटौती का राजस्व पर असर पड़ेगा, जो कि 5500 करोड़ होगा। जेटली ने बताया कि काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर जीएसटी घटाने पर सहमति बनी। 28% टैक्स स्लैब से 6 वस्तुएं बाहर की गई हैं। 18% टैक्स स्लैब से 26 वस्तुओं को हटाकर इनकी टैक्स स्लैब 12% या 5% की गई।
टैक्स स्लैब में यह बदलाव किए गए
- 28% टैक्स स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं हैं
- सीमेंट और ऑटो मोबाइल पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई
- विमान से धार्मिक यात्राएं करना सस्ता होगा
- रियल एस्टेट पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में होगा
जीएसटी / अब 28% टैक्स स्लैब में केवल 28 आइटम, सिनेमा टिकट-टीवी-टायर सस्ते होंगे
टॉप टैक्स स्लैब में 0.5 या 1% वस्तुएं बचीं
जेटली ने कहा कि अब टॉप टैक्स स्लैब में 1200 वस्तुओं में से केवल 0.5 या 1 फीसदी चीजें बची हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर कटौती का राजस्व पर असर पड़ेगा, जो कि 5500 करोड़ होगा। जेटली ने बताया कि काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर जीएसटी घटाने पर सहमति बनी। 28% टैक्स स्लैब से 6 वस्तुएं बाहर की गई हैं। 18% टैक्स स्लैब से 26 वस्तुओं को हटाकर इनकी टैक्स स्लैब 12% या 5% की गई।
टैक्स स्लैब में यह बदलाव किए गए
- सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।
- टीवी, टायर, मोबाइल बैटरी, वीडियो गेम को 28% टैक्स स्लैब से 18% टैक्स स्लैब में लाया गया है।
- विमान से धार्मिक यात्राओं पर पहले 18% टैक्स लगता था। लेकिन, अब ये सामान्य टैक्स की तरह यानी इकोनॉमी के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% होगा।
- 100 रुपए तक की सिनेमा की टिकटों 18% जीएसटी से 12% में लाया गया। 100 से ऊपर वाली टिकटों को 28% से 18% कर दिया गया है।
- बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
- एसी, डिशवॉशर पर 28% जीएसटी लगेगा।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से 12% कर दिया गया है।
- रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा। सभी का यह मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए।
1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 28% टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। डेढ़ साल में इनमें से 198 वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। अभी 28% जीएसटी स्लैब में 28 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।